जेटली ने बदलाव के बारे में ये भी बताया कि नीली बत्ती को लेकर भी नियमों में संशोधन किया गया है. पहले ये अधिकार राज्य सरकार के पास होता था कि कौन इसका प्रयोग करेगा. लेकिन नए नियमों के बाद अब सिर्फ इमरजेंसी सर्विस जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस ही नीली बत्ती का प्रयोग कर सकेंगे.
कैबिनेट के अन्य फैसले में सेना में विकलांग या शहीद जवानों की छुट्टियां कैश करने की भी सुविधा को मंजूरी दी गई है. ये सुविधा 19 फरवरी 1991 से लेकर 29 नवंबर 1999 तक के जवानों को दी जाएगी


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